अंबिकापुर। कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) अंबिकापुर द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के निर्देशानुसार कोटवारों द्वारा विक्रय की गई कोटवारी/सेवाभूमि के विरूद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
तहसीलदार अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मनीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा, कौम मुन्डा सा. अपुर टोला मनीपुर के नाम पर दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/5 रकबा 0.024 हे. भूमि प्रमीला राजवाड़े पति नन्दकिशोर राजवाड़े जाति रजवार के नाम पर कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। ग्राम मनीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा. अंपुर टोला मनीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/3 रकबा 0.061 हे. भूमि विमला त्रिपाठी पति संतोष कुमार त्रिपाठी वर्ग सामान्य पता अंपुर के नाम पर कृषि के रूप में दर्ज है।ग्राम मनीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा.अपुर टोला मनीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/1 रकबा 0.054 हे. भूमि आनन्द कुमार पिता मिश्रीलाल जाति पनिका के नाम पर कृषि भूमि के नाम पर दर्ज है। ग्राम मनीपुर के सरगुजा सेटलमेंट में खसरा नंबर 378 रकबा 0.064 एकड़ भूमि कोटवारी मद में सोमा मुन्डा वल्द तेलंगा मुन्डा कौम मुन्डा सा. अंपुर टोला मनीपुर के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 378/8 रकबा 0.012 हे. भूमि शशिकला पति अनंत कुमार वर्ग सामान्य, पता राजनगर कॉलोनी अनुपपुर थाना/तहसील अनुपपुर म.प्र. के नाम कृषि भूमि दर्ज है।
नोटिस अदम तामिल नहीं, प्रकरण विचाराधीन
वर्तमान भूमि स्वामी, खातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर आहूत किया गया, किन्तु संबंधित व्यक्ति का पता सही होने के कारण अदम तामिली मालजमादार द्वारा नोटिस वापस किया गया है, जो इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अत: वर्तमान खातेदार/भूमिस्वामियों को सूचना पत्र तामिली नहीं हो पाने के कारण पेशी 17 जुलाई को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

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