अंबिकापुर। जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने व्यापारियों के प्रतिष्ठान का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इस संदर्भ में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने व्यापारियों को अहम जानकारियां दी। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि, जो व्यापारी जीएसटी नंबर लेकर व्यापार कर रहे हैं वे दुकान के सामने फर्म का नाम, पता, प्रोपराइटर का नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखा हुआ बोर्ड लगाएं। जीएसटी प्रमाण पत्र को दुकान में लगा कर रखें। क्रय एवं विक्रय बिल अवश्य रखें, 200 रुपये से ज्यादा मूल्य के विक्रय का बिल अनिवार्य रूप से बनाएं। ई-वे बिल बनाते समय बिल के साथ मिलान कर लें, गाड़ी नंबर के साथ सभी जांच करके ही गाड़ी विक्रय स्थल पर भेजें। बिना बिल के मॉल का क्रय-विक्रय न करें। क्रय एवं विक्रय के समय भुगतान बैंक के माध्यम से करें। उन्होंने कहा कि उपरोक्त नियमों का पालन व्यापारी करेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता एवं सीए उपस्थित हुए।

Spread the love