अंबिकापुर। थाना बतौली पुलिस ने शराब का सेवन करके ट्रक चालन के मामले में कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय को सौंपा था। मामले में न्यायालय ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड से चालक को दण्डित किया है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 15 ईबी 8183 को रोका, तो ट्रक चालक रुपेश पोयाम पिता राम सुन्दर पोयाम 24 वर्ष निवासी बिमलापुर थाना त्रिकुंडा थाना बलरामपुर शराब के नशे में मिला। ट्रक चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराए जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। ट्रक चालक ने शराब के नशे में वाहन चलाना पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ट्रक चालक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर एवं अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

Spread the love