अंबिकापुर। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अंबिकापुर में एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य एड्स नियंत्रण समिति, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को एचआईवी/एड्स अधिनियम 2017 के प्रमुख प्रावधानों, संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, गोपनीयता बनाए रखने, सूचित सहमति तथा भेदभाव निषेध के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में शिकायत निवारण तंत्र एवं संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जे.के. रेलवानी, डॉ. अरविन्द सिंह, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. जगरानी लकड़ा, डॉ. जी.के. दामले, सुशील तिवारी, सतीश कुशवाहा व आराधना, स्वयं सेवी संस्था संगता से राखी सिंह, काउंसलर संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान यह संदेश दिया गया कि एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव कानूनन दंडनीय है, इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उन्हें सम्मानजनक, गोपनीय एवं समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अंत में स्वास्थ्य कर्मियों से अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी पालन और समाज में जागरूकता बढ़ाने का आव्हान किया गया।

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