खराब थ्रेशर मशीन देने वाले दुकान संचालक को मय ब्याज राशि देने का आदेश

00 आवेदक को दिया गया दो लाख का चेक,संचालक के विरुद्ध वारंट

सूरजपुर।जिला उपभोक्ता परिषद के फैसले को हल्के में लेने वाले एक अनावेदक को महंगा पड़ गया है।समय पर राशि का भुगतान न करने के कारण अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।दरअसल पूरा मामला वर्ष 2023 का है जिसमे यहां के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में अम्बिकापुर के अन्नपूर्णा जनरल स्टोर के संचालक के विरुद्ध एक आदेश पारित किया था।जिसका पालन उनके द्वारा नही किया गया।जिले के ओड़गी ब्लॉक के ग्राम ठाड़पथर के विद्याधर पाठक ने उक्त अन्नपूर्णा जनरल स्टोर से एक बहु फसल थ्रेसर मशीन क्रय किया था।जिसके बार बार खराब होने पर वापस कर दिये जाने के बाद दुकान संचालक द्वारा पैसा वापस न करने पर उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय द्वारा दिनांक 10-8-2023 को अनावेदक विवेक कुमार सिंह संचालक अन्नपूर्णा जनरल एजेंसीज स्टेडियम ग्राउंड मार्केट अंबिकापुर के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश का परिपालन अनावेदक के द्वारा नहीं किया गया तब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए परित अनुतोष की राशि की वसूली हेतु अनावेदक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी तामीली कराने हेतु आयोग के द्वारा आईजी अंबिकापुर के समक्ष अनावेदक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भेजने का आदेश पारित किया गया था। जिसके परिपालन में, पुलिस सदर कोतवाली अंबिकापुर, के द्वारा अनावेदक को दिनांक 13 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । अनावेदक को अनुतोष की कुल राशि ब्याज सहित 3,75,273 रुपए जमा करनी थी, अनावेदक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सूरजपुर, के समक्ष गिरफ्तार होकर आने पर न्यायालय से जमानत एवं मुचलका पर छोड़े जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर आयोग के द्वारा अनावेदक को परित अनुतोष की संपूर्ण राशि ब्याज सहित जमा करने हेतु निर्देशित किया गया , तब अनावेदक के द्वारा 2 लाख का चेक न्यायालय में जमा किया था एवं शेष राशि आगामी पेशी तिथि को जमा करने हेतु समय चाहा था परंतु अनावेदक के द्वारा आगामी पेशी तिथि में शेष राशि जमा नहीं की गई । शेष राशि की वसूली हेतु न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठोष आयोग सूरजपुर के द्वारा, अनावेदक विवेक कुमार सिंह, संचालक, अन्नपूर्णा जनरल एजेंसीज के विरुद्ध जमानतीय वारंट किया गया है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सूरजपुर मे अनावेदक द्वारा जमा की गयी राशि 2 लाख का चेक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय द्वारा आवेदक विद्याधर पाठक को प्रदाय की गई है।

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