अंबिकापुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से 2 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव के.एल. कश्यप ने जारी आदेश में कहा है कि, 04 सितम्बर शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता, भांग घोटा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब में मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर व्यवसायिक क्लबों, रेस्टोरेंटों, स्टार होटलों को भी शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं है। समस्त जिला कलेक्टरों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु जांच दल गठित करके मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने, वाहनों की जांच करने, उन्हें जप्त करके दोषियों के विरुद्ध अपराध कायम करने कहा गया है।

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