अंबिकापुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में यातायात शाखा ने शराब पीकर वाहन चलाने के 2 मामलों में मोटरसायकल चालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
जानकारी के मुताबिक, यातायात शाखा की टीम चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी 29 एजी 3955 के सवार राजू राजवाड़े पिता बिशुन राजवाड़े 24 वर्ष, निवासी ग्राम बतरा, थाना जयनगर को रोकी तो वह नशे में धुत्त मिला। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर नशे की पुष्टि हुई।
दूसरे प्रकरण में टीम ने मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 ईडी 3861 के चालक राकेश तिर्की पिता राजकुमार तिर्की 29 वर्ष, निवासी पटपरिया, थाना गांधीनगर को रोका। वह भी शराब पीकर बाइक चला रहा था। ब्रेथ एनालाइजर में वह भी पॉजिटिव पाया गया। दोनों चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन्हें अलग-अलग 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ चालक के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी जानलेवा है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं।

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