सूरजपुर।छात्रा के दैहिक शोषण के आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।बताया गया है कि  मधुसूदन गुप्ता, सहायक शिक्षक एल.बी. (प्रयोगशाला सहायक के पद विरूद्ध कार्यरत) शास. कन्या उ.मा.वि. अधिना सलका विकासखण्ड भैयाथान को उ.मा.वि. कन्या भैयाथान में अध्ययनरत् छात्रा के साथ बलात्कार करने, लैंगिक उत्पीड़न करने की शिकायत के आधार पर थाना भटगांव के अपराध कमांक 174/26 धारा 65 (1), 64(2) (M), 351(3), 238 BNS, एवं POCSO ACT की धारा 04, 06 के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।जिसे ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी आशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षकीय गरिमा के विपरित कार्य करने, विभाग की छवी धुमिल करने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण मधुसूदन गुप्ता, सहायक शिक्षक एल.बी. (प्रयोगशाला सहायक के पद विरूद्ध कार्यरत) शास. कन्या उ.मा.वि. अधिना सलका विकासखण्ड भैयाथान को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में  मधुसूदन गुप्ता का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर विकासखण्ड प्रेमनगर नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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