अंबिकापुर। किराना सामानों के थोक विक्रेता से एक लाख 66 हजार 351 रुपये की ठगी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है।
खरसिया रोड में थोक किराना दुकान का संचालन करने वाले हेमंत गोयल पिता बाबूलाल अग्रवाल, (पार्टनर आर.आर. कोर्पोरेशन) ने पुलिस को लिखित में शिकायत पत्र देकर अवगत कराया है कि वे पूर्व में व्हीव्हीडी एंड संस चेन्नई के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर थे। 16 सितंबर 2022 को उक्त कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया, इस दौरान 1 लाख 66 हजार 351 रुपये शेष कंपनी के पास जमा था। जमा राशि की वापसी हेतु कंपनी के सेल्स मैनेजर की मध्यस्थता में तय हुआ कि इंदौर के डिस्ट्रीब्यूटर मारुति ट्रेडर्स, प्रोपराइटर श्रीमती सुरभि गुप्ता, प्रतिनिधि शरद गुप्ता, व्हीव्हीडी एंड संस कंपनी की जमा राशि के मूल्य का स्टॉक कंपनी से उठा लेंगे और उसके बदले में 3 महीने के अंदर हमारी राशि नकद वापस कर देंगे। इस हेतु लिखित में सहमति देकर उन्होंने अपनी जमा राशि उनके खाते में ट्रांसफर करवा दी थी। भुगतान की गारंटी के तौर पर मारुति ट्रेडर्स ने इन्हें 1 लाख 66 हजार 351 रुपये का एक चेक 03.04.2024 को प्रदान किया था, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद शरद गुप्ता के द्वारा लगातार पैसे देने का झूठा वायदा करके मात्र गुमराह किया जा रहा था। ऐसे में व्यवसायी ने मारुति ट्रेडर्स और शरद गुप्ता के द्वारा सुनियोजित तरीके से रकम हड़पने और झूठा आश्वासन देकर लगातार धोखा देने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने भादंवि की धारा 420 का मामला दर्ज किया है।

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