अंबिकापुर। नामी कंपनी का नकली लोवर, टी शर्ट बिक्री के मामले में कोतवाली पुलिस ने गारमेंट दुकान के संचालक के विरूद्ध कॉपीराइट अधिनियम का मामला दर्ज किया है। इसकी रिपोर्ट बीते दिनों कंपनी की ओर से दर्ज कराई गई है।
जानकारी के मुताबिक, कंपनी के इन्वेस्टीगेशन आफिसर मयंक शर्मा पिता हरीश शर्मा निवासी सांवरिया नगर, इंदौर ने कोतवाली थाना अंबिकापुर के संज्ञान में प्यूमा कंपनी के लोगो युक्त कपड़े व अन्य उत्पाद की बिक्री करने का मामला संज्ञान में लाया था। बताया गया था कि, प्यूमा कम्पनी के कपड़े के अलावा जूते एवं अन्य हूबहू दिखने वाले नकली उत्पाद शहर में बेचे जा रहे हैं। इसकी तस्दीक के लिये कोतवाली थाना से सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय ने अन्य सहयोगी पुलिस कर्मियों और इन्वेस्टीगेशन आफिसर मयंक शर्मा के अलावा सुमित शर्मा, शुभम वर्मा निवासी इंदौर मध्य प्रदेश के साथ मौके पर पहुंचे। एल्यूडिकेशन एड्वोकेट एंड सॉलिसिटर्स लॉ फर्म के जांच अधिकारी मयंक शर्मा के निशानदेही पर चिन्हित दुकान मां शेरावाली गारमेंट में विनोद गोयल मिले, और दुकान की तलाशी के कारण से अवगत कराने की लिखित सहमति मिलने पर मंयक शर्मा ने दुकान में रखे टी-शर्ट, लोवर को चिन्हित किया, जिसमें प्युमा कंपनी का हूबहू लोगो लगा हुआ था। दुकान संचालक ने पूछताछ में नकली प्रोडक्ट होने की जानकारी दी गई।
462 नग टी शर्ट, 310 नग लोवर मिला
जांचकर्ता मयंक शर्मा ने 462 नग टी शर्ट, 310 नग लोवर, जिसमें प्यूमा कंपनी जैसा लोगो लगा था, इसे नकली होना बताया गया। उक्त कपडा को बरामद करके दुकान संचालक विनोद गोयल निवासी कुण्डला सिटी को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर पुलिस ने वैध दस्तावेज पेश करने कहा, जिसके नहीं होने की जानकारी लिखित में दी गई। यहां से बरामद किए गए प्यूमा कंपनी के टी-शर्ट और लोवर की कीमत 80 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के विरूद्ध कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 51, 63 कायम किया गया है।

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