नामांतरण, अविवादित प्रकरणों को 30 दिनों के भीतर पूर्ण करने का निर्णय

अंबिकापुर। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सचिवों को निर्देशित किया गया। जनपद पंचायत लखनपुर क्षेत्र में पोषण आहार वितरण निजी व्यक्तियों द्वारा किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सदस्य विजय अग्रवाल ने जांच कर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में स्वीकार किया गया।
शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव द्वारा ग्राम पंचायत बिल्हमा के प्राथमिक शाला जोरवापारा में शिक्षक के कमी की जानकारी दी गई, जिस पर तत्काल व्यवस्था के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राम पंचायत परपटिया (नागाखार), लखनपुर के बंधा, लुण्ड्रा के ककनी तथा बतौली के ललाती स्थित प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने के लिए अविवादित, फौती एवं नामांतरण प्रकरणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से 30 दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में संविधान संशोधन के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से संबंधित विषय पर सदस्यों ने चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह ने अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित नहीं होने पर निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सदस्यगण, वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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