अंबिकापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अंबिकापुर) के उन्नयन एवं 4-लेन निर्माण कार्य के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि के व्यपवर्तन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई बिलासपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, जिला सरगुजा अंतर्गत प्रस्तावित बायपास, री-अलाइनमेंट एवं मुख्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। भूमि अर्जन की कार्रवाई के दौरान निरंतर क्रय-विक्रय, नामांतरण एवं विभाजन से मुआवजा निर्धारण, स्वामित्व सत्यापन तथा हिस्सेदारी निर्धारण में जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा के भीतर आने वाली तहसील उदयपुर, सरगुजा के ग्राम साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी एवं जजगा, तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला एवं सिंगीटाना तथा तहसील अंबिकापुर के ग्राम भि_ीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर एवं उदयपुर ढाब की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत लखनपुर, ग्राम पंचायत हंसडांड़ एवं ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्रस्तावित री-अलाइनमेंट क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण भूमि पर भी क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर रोक लगाई गई है।    

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