पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों सहित अन्य के विरूद्ध अपराध दर्ज किया
प्रतापपुर। विकासखंड अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में चल रहे विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के निर्माण कार्य एवं ग्राम सभा के निरीक्षण दौरान लाठी, डंडा, फरसा एवं अन्य हथियार से लैस ग्रामीणों ने अधिकारियों व कर्मचारियों का रास्ता रोककर जान से मारने और वाहनों में आग लगाने की धमकी देते हुये तोड़फोड़ की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया। मामले में पुलिस ने 11 नामजद ग्रामीणों सहित अन्य के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
तहसीलदार सुरेश कुमार राय ने थाना प्रभारी प्रतापपुर को दिए गए शिकायत पत्र में बताया है कि बीते 02 अप्रैल को जिला पंचायत सूरजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर जिला सूरजपुर पुष्पेंद्र शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर ललीता भगत, जनपत पंचायत प्रतापपुर के सीईओ अनिल तिवारी, नायब तहगीदार प्रतापपुर मुकेश कुमार दास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एस.डी.ओ. अमित ताम्रकार, सब इंजीनियर बृजेश कुमार नरेश, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा मनोज साहू, खंड शिक्षा अधिकारी मुन्नु लाल धुर्वे, बी.आर.सी. रमेश शरण सिंह, तकनीकी सहायक कमलेश राजवाड़े, पटवारी नुरुल हसन अंसारी एवं अजीत अग्रवाल और पंचायत विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ वे ग्राम मदननगर एवं कनकनगर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और आयोजित ग्राम सभा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। ग्राम मदननगर का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण दल ग्राम कनकनगर शाम लगभग 4 बजे पहुंचा। यहां से जिला पंचायत सीईओ सूरजपुर एवं जनपद पंचायत सीईओ प्रतापपुर की शासकीय वाहन निकलने के बाद दल के अन्य गाड़ियों को ग्राम कनकनगर में राम भजन पिता पुसउ पण्डो के घर के पास बनवारी पिता फिकडु निवासी ग्राम मदननगर, नंन्दलाल पिता चमरू, भोला पिता देवशरण, अनिल पिता नेपाल, शिवप्रसाद पिता रामसाय, चमरसाय पिता रामसाय, मंगल साय पिता बुधन, भुनेश्वर पिता फतेराम, भोला पण्डो पिता देवशरण, विनय केरकेट्टा पिता निंरजन, सरवन पण्डो पिता देवशरण पण्डो सभी निवासी ग्राम कनकनगर ने गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मंगल साय अपने हाथ में फरसा, अमरसाय टांगी एवं मुनेश्वर अपने पास गुलेल रखा था। अन्य लोग तीर-धनुष, लाठी डंडा रखे थे। सभी एकराय होकर रास्ता रोक लिए और गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने, वाहनों में आग लगाने की धमकी देने लगे, जिससे शासकीय कार्य करने में रुकावट की स्थिति बनी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 126(2), 132, 191(2), 191(3), 221, 351(2) का मामला दर्ज कर लिया है।

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