दिवंगत उपनिरीक्षक के पत्नी की अर्जी पर परिवार पेंशन प्रकरण का हुआ निराकरण

अंबिकापुर। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में परिवार पेंशन प्रकरण का निराकरण डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन में किया गया। उप निरीक्षक द्वारा सेवाकाल में पेंशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज जमा करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अधर में था। नौ वर्ष पुराने मामले में दिवंगत उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू के मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी को परिवार पेंशन हेतु पीपीओ आदेश जारी किया गया।
पुलिस मुख्यालय रायपुर से जारी आदेश अनुसार वर्ष 2006 में उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू का स्थानांतरण जिला दुर्ग से जिला सरगुजा किया गया था। स्थानांतरण पश्चात उन्होंने जिला सरगुजा में आमद नहीं दिया, इसके बाद पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 19/08/17 को उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। अनिवार्य सेवानिवृति के उपरांत भी उप निरीक्षक पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु पेंशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज देने जिला सरगुजा, कार्यालय उपस्थित नहीं हुए। इसी दौरान 08/07/25 को उप निरीक्षक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी कला देवी साहू लगभग 09 वर्षों बाद परिवार पेंशन हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के समक्ष उपस्थित हुई। परिवार पेंशन के संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर को मामले का शीघ्र निराकरण कर पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्य लिपिक द्वारा दिवंगत उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू की पत्नी कलादेवी साहू के उपस्थित होने पर समस्त कार्रवाई लगभग 03 माह में पूर्ण कर 25/03/26 को परिवार पेंशन से लाभान्वित करते हुए पीपीओ आदेश पेंशन कार्यालय अंबिकापुर से जारी कराया गया है। परिवार पेंशन के प्रकरण का त्वरित निराकरण करने में कार्यालय के मुख्य लिपिक निरीक्षक (एम) अजय गुहा, महिला प्रधान आरक्षक जयश्री कुलदीप सक्रिय रहे।

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