एसीबी ने 2020 में की थी ट्रेप कार्रवाई, विशेष न्यायालय ने किया दण्डित

अंबिकापुर। एन्टी करप्शन ब्यूरो के रिश्वत प्रकरण में अभियुक्त व्हीके सिन्हा को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बता दें कि, प्रार्थी लोचन सिंह, पिता लरघुराम निवसी ग्राम कटकोना, लहपटरा, थाना लखनपुर, हाल मुकाम विशुनपुर खुर्द, थाना गांधीनगर ने 16.07.2020 को कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर में आकर शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि उसके पिता लरघुराम जल संसाधन विभाग, क्रमांक-01 अंबिकापुर में चौकीदार के पद पर पदस्थ थे, जो 30.11.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके हंै। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मात्र योजनान्तर्गत बचत निधि का मय ब्याज के 7224 रुपये भुगतान किया गया है, ग्रेच्युटी पे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही पेंशन प्रकरण बनाया गया है। इस संबंध में जब सहायक ग्रेड-03, व्ही.के. सिन्हा से जाकर मिला तो उनके द्वारा खर्चा-पानी मांगने पर वह उन्हें 3000 रुपये पूर्व में दे दिया था, फिर भी कार्य नहीं होने पर वह पुन: सहायक ग्रेड-02, व्ही.के. सिन्हा से जाकर मिला तो उनके द्वारा 8000 रुपये देने पर जल्द से जल्द कार्य करवा देने की बात कही गई। इसके बाद लोचन सिंह ने व्ही.के. सिन्हा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने का निर्णय लिया था। एसीबी की टीम ने प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें 7000 रुपये में सहमति बनी। इसके पश्चात् 13.08.2020 को ट्रेप कार्रवाई करके आरोपी व्ही.के. सिन्हा, सहायक ग्रेड-03, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-01, अंबिकापुर को प्रार्थी लोचन सिंह से 7000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग में पकड़ा गया।
सेवानिवृत्ति के बाद कारावास की सजा
प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् 22.06.2021 को आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंबिकापुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने विचारण उपरांत 04.06.2026 को आरोपी व्ही. के. सिन्हा, (सेवानिवृत्त) सहायक ग्रेड-03, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रमांक-01, अंबिकापुर को 3 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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