। बतौली थाना पुलिस टीम के द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में की गई कार्रवाई पर न्यायालय ने मोटरसायकल चालक को 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोपहिया चालक के द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बीमा एवं हेलमेट के शराब का सेवन करके वाहन चलाया जा रहा था।
बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम ने टिरंग चौक बगीचा रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 डीजी 6028 के चालक बिनेश्वर पैकरा पिता बाबूलाल पैकरा 38 वर्ष निवासी ग्राम बोदा को रोका तो वह शराब के नशे में मिला। मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराने के साथ ही पुलिस ने पाया कि आरोपी के द्वारा बिना वैध लाइसेंस, हेलमेट एवं वैध बीमा के शराब के नशे में वाहन चलाया जा रहा था। पुलिस ने चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181, 146/196,  129/194 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में मोटरसायकल चालक को 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, राजेश खलखो, जोगी बड़ा, राकेश एक्का सक्रिय रहे।  

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