अंबिकापुर। ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामलों में न्यायालय ने स्कार्पियो चालक समेत 03 वाहन चालकों को 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। यातायात शाखा द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध शराब का सेवन करके वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई करके न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था।
बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना यातायात शाखा की टीम ने चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक जेएच 07 के 8666 को रुकवाया। इस दौरान स्कार्पियो वाहन का चालक दिलीप कुजूर पिता नवल साय 30 वर्ष, निवासी कटई, कुन्नी थाना लखनपुर, ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त मिला। दो अन्य प्रकरण में पुलिस टीम ने मोटरसायकल क्रमांक सीजी 16 सीवी 5276 के चालक सूरज कुमार देवांगन पिता भैयालाल उम्र 22 वर्ष, निवासी रघुनाथपुर व मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 ईसी 4593 के चालक भैया सतीश कुमार पिता सुनील सिंह 39 वर्ष निवासी जोड़ा पीपल अंबिकापुर को रोका तो दोनों शराब के नशे में धुत्त मिले। इनके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सीपी सिंह, सिदयुस लकड़ा व चंद्रप्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, इंद्रदेव तिर्की, आरक्षक संजय तिग्गा, दिनय आयाम, पवन कनौजिया, सुनील कनौजिया सक्रिय रहे।

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