डीईओ ने जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर जारी किया आदेश  

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में शासकीय सेवा की गरिमा तार-तार करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक विजय कुमार यादव को शराब के नशे में स्कूल आकर हंगामा करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डीईओ कार्यालय द्वारा 15 जुलाई को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि, विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि विजय कुमार यादव के द्वारा विद्यालयीन समय में संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री अनमोल कुमार यादव एवं इजहारुल हक अंसारी व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने की पुष्टि हुई है। आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य न केवल शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षकीय गरिमा एवं विद्यालय की संस्था मर्यादा भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इससे विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, अध्यापन कार्य बाधित हुआ और विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के बीच गलत संदेश गया। मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम-14 के अंतर्गत विजय कुमार यादव को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Spread the love