अंबिकापुर। ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामलों में वाहन चालकों को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से न्यायालय ने दण्डित किया है। दोपहिया चालकों के द्वारा शराब का सेवन करके वाहन चलाने पर बतौली थाना पुलिस के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई थी।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान याम्हा आर 15 मोटरसायकल क्रमांक सीजी 13 एएल 8931 के चालक नकुल यादव पिता जगनारायण यादव 22 वर्ष निवासी खड़धोवा एवं वाहन क्रमांक सीजी 15 डीसी 1488 के चालक विनोद यादव पिता धनई यादव 26 वर्ष निवासी खड़धोवा का डॉक्टरी मुलाहिजा कराए जाने पर शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाना पाया गया। वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों में वाहन चालक को 10-10 हजार रुपये के अलग-अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर आरक्षक, राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो सक्रिय रहे।

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