आबकारी की टीम ने 11 लीटर शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा

अंबिकापुर। न्यायालय के पीछे ठेले के आड़ में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर आबकारी वृत अंबिकापुर ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और ठेला संचालक के पास से 11 लीटर महुआ शराब जप्त किया है। मामले में आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा  34(1) क, 34(2), एवं 59-क के तहत कार्रवाई की गई है।
कोतवाली थाना अंतर्गत न्यायालय के पीछे शौचालय के सामने ठेले में राजेंद्र सिंह पिता सोहन सिंह 58 वर्ष निवासी केदारपुर के द्वारा अवैध हाथ भ_ी महुआ शराब की बिक्री करने की सूचना 22 नवम्बर को आबकारी वृत अंबिकापुर के उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को मुखबिर से मिली थी। अवैध नशीले पदार्थ के कारोबार की खबर पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी के पास से 11 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद किया। गैर जमानतीय अपराध होने के कारण आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
बता दें कि आबकारी आयुक्त आर. संगीता व सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी एल.के. गायकवाड़ के मार्गदर्शन में आबकारी वृत अंबिकापुर के द्वारा अवैध शराब के विक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना पर उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मुख्य आरक्षक अयोध्या प्रसाद, गंभीर साय, महिला नगर सैनिक गीता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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