अंबिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में प्रारंभ की जा रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में केवल योग्य मतदाता ही सूची में शामिल रहें।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को अपना परिगणना फॉर्म भरकर संबंधित बी.एल.ओ. को जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता यह फॉर्म जमा नहीं करेगा तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं का एक पंजीकरण निरस्त करना, अपात्र व्यक्ति के नामों को सूची से हटाना तथा एक शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। मतदाता अपने दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद पृष्ठभूमि सहित) तैयार रखें। बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र घर-घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सही तरीके से भरकर निर्धारित तिथि तक जमा करना आवश्यक है।
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज
मतदाताओं को नीचे दिए गए 11 दस्तावेजों की सूची में से किसी भी दो दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन कार्ड, भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार, बैंक, एलआईसी, डाकघर, पीएसयू या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी कोई सरकारी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाणपत्र, 10वीं बोर्ड की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), परिवार रजिस्टर (राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा जारी), भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र।
पंजीकरण की तीन श्रेणियां निर्धारित
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, एक जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच जन्मे नागरिकों को स्वयं का एक तथा माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज कुल दो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 2 दिसम्बर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को तीन दस्तावेज जिसमें स्वयं का, माता का और पिता का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने की अपील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने मतदाताओं से अपील की है कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं, यह प्रकिया 4 दिसंबर तक संचालित होगी। सभी मतदाता नागरिक अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें और सभी को समय पर दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करें। यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने तथा मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

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