दतिमा मोड़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजी और ग्राम पंचायत भवन दतिमा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय आनंद प्रकाश वारियाल शामिल हुए। इस दौरान न्यायाधीश वारियाल ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग सावधानी से करने और इसे केवल शिक्षा बढ़ाने के लिए करने की सलाह दी, क्योंकि इंटरनेट पर सारी जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कृत घटनाओं का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया के उपयोग पर विशेष सावधानी बरतने को कहा। ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेल जैसे अपराधों पर भी जानकारी दी। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना करता है, तो चालक के साथ-साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्यवाही होगी, जिसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान है आजकल लोग पैसों के लालच में आकर अपना बैंक खाता किराए पर दे देते हैं, जिसका उपयोग आपराधिक प्रवृति के लोग ऑनलाइन ठगी के पैसों का लेन-देन करने में करते हैं। इससे अपराधी तो बच निकलते हैं, लेकिन बैंक खाता मालिक पकड़े जाते हैं और उन पर कार्यवाही होती है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी न्यायाधीश ने कार्यक्रम में निम्नलिखित के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
कार्यक्रम में चौकी प्रभारी संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य बीके नंदी, ग्राम पंचायत दतिमा की सरपंच पिंकी सिंह, पीएलवी सत्य नारायण, और उमेश कुमार राई राजवाड़े की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में ग्रामीण न्यायाधीश द्वारा दिए जानकारी से इतने प्रभावित हुए कि उत्साह पूर्वक उनसे कई सवाल पूछे और न्यायाधीश ने सरल भाव से सभी के सवालों के जवाब दिए जिससे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया।

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