अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्रीटीएस सिंहदेव ने कहा है कि, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। हारने के बाद पद नहीं छोड़ना संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है।
बता दें कि, ममता बनर्जी ने हार के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि, वे इस्तीफा नहीं देंगी। इनका कहना था कि उनकी नजर में यह हार नहीं है, इसलिए पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उनके इस बयान को लेकर सियासी हचलच बढ़ गई और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई थी।
ममता बनर्जी के द्वारा मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने के बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि हारने के बाद पद नहीं छोड़ना संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर ममता बनर्जी ऐसा कर रही हंै। सदन का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का रहता है। यहां तो चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जिन्हें चुनाव में बहुमत मिला है, राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सिंहदेव ने कहा कि, संविधान की धारा 164 में मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है। उन्हीं के बीच से मुख्यमंत्री होंगे। धारा 164 में यह प्रावधान है कि, गवर्नर एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री अपाइंट करते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को अपाइंट किया जाता है। गवर्नर की इच्छा, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जब तक यह प्रक्रिया होती है, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

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