आईजी ने रेंज स्तरीय बैठक में दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करके दिए आवश्यक दिशानिर्देश

अंबिकापुर। आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के नेतृत्व में एमसीबी जिला में आयोजित की गई बैठक में रेंज स्तरीय दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने जनवरी एवं फरवरी माह में सेशन कोर्ट के 156 प्रकरण एवं लोअर कोर्ट के 617, कुल 773 दोषमुक्ति प्रकरणों पर विशेष फोकस किया और विशेष रूप से उन प्रकरणों पर चर्चा कर गंभीरता से कार्रवाई करने कहा, जिसमें न्यायालय में अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गंभीर प्रकरणों में विवेचकों के द्वारा विवेचना में की जाने वाली त्रुटियों को दूर करने एवं नवीन कानून के तहत भौतिक साक्ष्यों का फोटोग्राफी, विडियोग्राफी कर साक्ष्यों को सावधानी से संकलित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान आईजी ने रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि, यदि नवीन कानून के तहत किसी प्रकरण में विवेचना के दौरान कोई परेशानी आ रही हो, तो अपने जिले के अभियोजन अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उन प्रकरणों का निकाल सुनिश्चित करें। उन्होंने पूर्व में समीक्षा के दौरान निर्देश दिया था कि, पुराने लंबित प्रकरणों का इकाई स्तर पर प्रत्येक माह में मंगलवार को होने वाली बैठक के दौरान शत-प्रतिशत समीक्षा करते हुए उपलब्ध कराया जाये, इसका भी बारीकी से अवलोकन किया। गम्भीर प्रकरणों में एफआइआर के बाद नवीन कानून के तहत समयावधि में अनिवार्य रूप से चालान पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थी, पीड़िता जिनका न्यायालय में 183 बीएनएसएस के अंतर्गत कथन लिया गया है, वो अगर न्यायालय में ट्रायल के दौरान पक्षद्रोही होते हैं तो उनके विरूद्ध धारा 383 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिए गए। उन्होंने रेंज के समस्त जिलों के कानून व्यवस्था, एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों, गौ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई व प्रकरण में संलिप्त लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। आईजी ने पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग के थाना, चौकी क्षेत्रों का निरंतर मॉनीटरिंग करने तथा एमएलसी रजिस्टर एवं फाइल, मर्ग, लंबित अपराध, चालान, जप्ती माल, आर्म्स रजिस्टर इत्यादि की विस्तृत समीक्षा करने, पर्यवेक्षण रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी समय-समय पर इकाई प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षकों से कहा कि, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग की अच्छी पकड़ बनाने व क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थाना/चौकी क्षेत्रों के ग्राम कोटवारों का पृथक-पृथक तिथि निर्धारित करके इनकी नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक में उमनि/वरि पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत ठाकुर, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल, जशपुर लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरिया, रवि कुर्रे, बलरामपुर वैभव वंैकर रमनलाल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से रत्ना सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक एमसीबी सहित जिले के लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
संपत्ति कुर्की, जप्ती, वाहन राजसात की करें कार्रवाई
आईजी दीपक कुमार झा ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जिले के राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सर्च कार्रवाई व एनडीपीएस की धाराओं का प्रयोग करते हुए संपत्ति कुर्की जप्ती की कार्रवाई करने, फाइनेंशियल एवं एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर अंतर राज्य गैंग तथा कोरियर कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा बाहरी राज्यों से आ रही प्रतिबंधित दवाओं के सप्लाई चैन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसी प्रकार गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ एंड टू एंड कार्रवाई करने कहा। इसमें प्रयुक्त जप्त वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई हेतु पूर्व में संबंधित इकाई प्रमुखों को निर्देशित किया गया था।
बाक्स
अपराधियों पर रखें पैनी नजर, एमव्ही एक्ट के मामलों में करें सख्त कार्रवाई
आईजी ने रेंज के जिलों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आपराधिक, संदिग्ध व्यक्तियों व जिला बदर वालों पर पैनी नजर बनाए रखने कहा। देर रात तक थाना क्षेत्र में चलने वाले होटल, ढाबा, दुकानों को समय पर बंद कराने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, रोड पर स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के चलने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन के चालकों एवं शराब का सेवन करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध एमव्ही एक्ट व ड्रायविंग लायसेंस निलम्बन की कार्रवाई करने के निर्देश। अवैध धान परिवहन, बिक्री, धान समिति द्वारा अनियमितता के संबंध में दर्ज प्रकरण, जो वर्तमान में लंबित हंै उसकी अद्यतन स्थिति की उन्होंने जानकारी ली।

Spread the love