कल्याण ज्वेलर्स के स्वर्ण स्कीम के झांसे में आकर गंवाया रुपये

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना पुलिस टीम ने धनलक्ष्मी स्कीम में पंजीकृत ग्राहक को अतिरिक्त लाभ दिलाने का झांसा देकर 05 लाख 72 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक आरापित को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित निवेश हेतु स्वयं का खाता देकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं, इनके तलाश में पुलिस लगी है।
जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिला के कल्याणपुर, सड़कपारा निवासी अविनाश कुमार वर्तमान में मिशन चौक अंबिकापुर में रहते हैं। इनके द्वारा थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि कल्याण ज्वेलर्स, बनारस रोड अंबिकापुर के स्वर्ण स्कीम की जानकारी मिलने पर वे 02 जुलाई 2025 को शो रूम गए थे। यहां शो-रूम के कर्मचारी राजेश कुमार तिवारी सहित अन्य मिले, इनके द्वारा कल्याण धनलक्ष्मी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि, उनके यहां नकद में जिस दिन जितना रकम जमा किया जाएगा, उस दिन के मूल्य के अनुसार उतनी ही कीमत का सोना उनके नाम पर शो-रूम में जमा रहेगा, और जिस दिन वे चाहेंगे उस दिन जमा किए गए रकम के दिन सोना का जो मूल्य रहा होगा, उसी मूल्य पर सोना अथवा नकद रकम प्राप्त कर सकते हैं। इनके प्रभाव में आकर वे कल्याण ज्वेलर्स में खाता खुलवाकर खाते में 5 हजार रुपये मासिक निवेश के उद्देश्य से जमा करने लगे। इस दौरान राजेश कुमार तिवारी एवं अन्य मोबाइल के जरिये उनसे लगातार संपर्क में थे, और कल्याण ज्वेलर्स के अन्य स्कीम के बारे में बताते थे।
21.10.25 को अल्पअवधि के लिए 30 हजार रुपये इनके द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड में जमा करवाया गया और 10 दिनों के भीतर 40 हजार रुपये उनके खाते मे ट्रांसफर करके राजेश कुमार तिवारी एवं अन्य ने उपरोक्त स्कीम के पंजीकृत ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ दिलाने का विश्वास दिलाया। इसके बाद राजेश कुमार तिवारी एवं अन्य के द्वारा 11.11.25 से 22.12.25 तक लगातार निवेश के नाम पर कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारियों के नाम बैंक खाता का क्यूआर कोड भेजकर अविनाश कुमार से 7 लाख 59 हजार रुपये जमा करवाया गया, लेकिन बाद में प्रार्थी के खाते में सिर्फ एक लाख 87 हजार रुपये वापस किया गया। संदेह होने पर कल्याण ज्वेलर्स जाकर जब उन्होंने पूछताछ किया तो राजेश कुमार तिवारी के नहीं होने की बात कहकर टाल-मटोल किया जाने लगा, और अब हिसाब नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी से 05 लाख 72 हजार रुपये की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में पुलिस ने धारा 318(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था।
एसएसपी ने शीघ्र गिरफ्तारी के दिए थे निर्देश
ठगी के मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल ने थाना गांधीनगर पुलिस टीम को आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में पुलिस टीम ने प्रार्थी के खातों का ट्रांजक्शन डिटेल, आरोपी राजेश कुमार तिवारी के व्हाट्सअप चैटिंग को जप्त किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपित राजेश तिवारी के द्वारा अपराध घटित करने का प्रमाण पाए जाने पर पुलिस टीम रायपुर पहुंची और आरोपित राजेश कुमार तिवारी पिता लक्ष्मण तिवारी 28 वर्ष निवासी तेन्दुपारा राधापुर, वार्ड नंबर 03, प्रतापगढ़ थाना सीतापुर सरगुजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वन प्लस कंपनी का मोबाइल मय सीम जप्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी फरारा हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह, घनश्याम देवांगन, मोतीलाल केरकेट्टा सक्रिय रहे।

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