एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा-सड़क यात्रा के दौरान सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, परमिट निरस्त करने एवं वाहन जप्ती की करें कार्रवाई

अंबिकापुर। सड़क दुर्घटना के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा समस्त थाना, चौकी प्रभारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सवारी के लिए नागरिक अधिकृत वाहन का ही उपयोग करें। सड़क यात्रा के दौरान स्वयं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो। थाना, चौकी प्रभारियों को मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामी की बैठक लेकर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, परमिट निरस्त करने एवं वाहन जप्ती की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने कहा है कि, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर, खड़ा करके यात्री परिवहन किया जाता है, जो अत्यंत जोखिम भरा एवं नियम विरुद्ध है। दुर्घटना के उच्च जोखिम एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान में लेकर उन्होंने मालवाहकों में यात्री परिवहन पर सख्ती से लगाम लगाने हेतु जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अपने अधीन थाना, चौकी क्षेत्रों में पुलिस एवं मालवाहक स्वामियों, वाहन चालकों की साझा बैठक लेकर निर्देशों का पालन कराने कहा गया है। ऐसे वाहनों में यात्री परिवहन कर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त किया जा सकता है, साथ ही वाहन जप्ती सहित वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध भारी जुर्माना जैसी चालानी कार्रवाई की जा सकती है।
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मालवाहकों में नहीं होता सुरक्षा घेरा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने नागरिकों को आगाह कराया है कि मालवाहक वाहन केवल सामान ढोने के लिए निर्मित होते हैं। इनमें बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था या सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिससे मामूली झटके पड़ने पर अथवा मोड़ पर भी बड़ी दुर्घटना और जनहानि की संभावना बनी रहती है। मालवाहकों में सवारियों के खड़े होने अथवा बैठने से वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मोटर यान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना अथवा खड़ा करके ले जाना नियमों के विरुद्ध है।
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आम नागरिकों से अपील
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है, यात्रा के लिए केवल उन्हीं वाहनों का उपयोग करें जो सवारी ढोने के लिए अधिकृत एवं यात्री संख्या के हिसाब से उपयुक्त हो। मालवाहक वाहनों का उपयोग यात्रा हेतु ना करें, नागरिक यातायात के नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें एवं अन्य राहगीरों को सुरक्षित यातायात की सुविधा दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

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