बलरामपुर। जिले के सनावल थाना क्षेत्र में 12 मई की दरम्यानी रात कन्हर नदी, ग्राम लिब्रा घाट में अवैध रेत खनन की रोकथाम हेतु पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम  की कार्रवाई के दौरान एक हृदयविदारक घटना सामने आई थी। कार्रवाई में शामिल आरक्षक शिवबचन सिंह के द्वारा एक संदिग्ध ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करने के दौरान, आरोपियों ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के पश्चात थाना सनावल में मामले में अपराध क्रमांक 27/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109, 121(1), 132, 221, 61(2), 3(5), 238, 249, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख), 52 तथा खनिज अधिनियम 1957 की धारा 04/21 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
घटना के बाद पुलिस की विशेष टीम द्वारा सतत छापेमार कार्रवाई की गई और पूछताछ के आधार पर हत्या में संलिप्त खालाटोला सेराजनगर, थाना धुरकी जिला गढ़वा झारखंड के आरीफूल हक पिता नसीमूल हक, 24 वर्ष, जमील अंसारी, पिता नसीमूल हक 41 वर्ष, शकील अंसारी, पिता इसरार अंसारी 22 वर्ष, व अकबर अंसारी, पिता स्व. नाजिम मियां, 50 वर्ष, निवासी अरसली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा झारखंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टरों को जप्त किया है। पुलिस अन्य संदिग्धों को तलाश कर रही है।



बलरामपुर। जिले के सनावल थाना क्षेत्र में 12 मई की दरम्यानी रात कन्हर नदी, ग्राम लिब्रा घाट में अवैध रेत खनन की रोकथाम हेतु पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम  की कार्रवाई के दौरान एक हृदयविदारक घटना सामने आई थी। कार्रवाई में शामिल आरक्षक शिवबचन सिंह के द्वारा एक संदिग्ध ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करने के दौरान, आरोपियों ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के पश्चात थाना सनावल में मामले में अपराध क्रमांक 27/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109, 121(1), 132, 221, 61(2), 3(5), 238, 249, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख), 52 तथा खनिज अधिनियम 1957 की धारा 04/21 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
घटना के बाद पुलिस की विशेष टीम द्वारा सतत छापेमार कार्रवाई की गई और पूछताछ के आधार पर हत्या में संलिप्त खालाटोला सेराजनगर, थाना धुरकी जिला गढ़वा झारखंड के आरीफूल हक पिता नसीमूल हक, 24 वर्ष, जमील अंसारी, पिता नसीमूल हक 41 वर्ष, शकील अंसारी, पिता इसरार अंसारी 22 वर्ष, व अकबर अंसारी, पिता स्व. नाजिम मियां, 50 वर्ष, निवासी अरसली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा झारखंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टरों को जप्त किया है। पुलिस अन्य संदिग्धों को तलाश कर रही है।

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