अंबिकापुर। कोतवाली थाना अंतर्गत चिट फंड के मामले में दर्ज किए गए दो मामलों में विशेष न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को अलग-अलग धारा में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों के विरूद्ध दोनों ही मामलों में पुलिस ने धारा 420, 467, 34 भा.द.वि. एवं चिट फंड कंपनी अधिनियम 1978 की धारा 5, 6 का मामला कायम किया था। वहीं दूसरे प्रकरण में धारा 420, 34 भा.द.वि. व चिट फंड कंपनी अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की थी।
अपराध क्रमांक 124/16, सत्र प्रकरण क्रमांक 02/17 में विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद 14.05.25 को आरोपी सौमित दास पिता स्व. अरधेन्दू दास 42 वर्ष, निवासी अम्बि पोस्ट बेलियाबेड़ा पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल, तरुण कुमार डे पिता मिहिर कुमार डे निवासी अम्बि पोस्ट बेलियाबेड़ा पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल, हाल मुकाम केलो कॉलोनी लोचननगर थाना चक्रधरनगर रायगढ़ व चन्नूलाल केशरवानी पिता खगेश्वर प्रसाद 37 वर्ष निवासी चन्द्रपुर जांजगीर चांपा, गौरेला, केशरवानी बस्ती पेंड्रा रोड रेल्वे स्टेशन बिलासपुर के विरूद्ध धारा 420, 34 भा.द.वि. में 03-03 वर्ष एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड, इनामी चिटफंड की धारा 5, 6 में 02-02 वर्ष कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड व छत्तीसगढ़ निपेक्ष हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 में 03-03 लाख रुपये एवं 05-05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। थाना कोतवाली के दूसरे अपराध क्रमांक 35/16 में इन्हीं आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 34 भा.दं.वि. के तहत 03-03 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये तथा ईनामी चिटफंड की धारा 5, 6 में 02-02 वर्ष कारावास एवं 3-3 हजार रुपये एवं छत्तीसगढ़ निपेक्ष हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 में 03-03 लाख रुपये एवं 05-05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।