अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय नियम 1989 में दिए गए प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के समस्त पुराने (01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत) वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में सरगुजा जिले में 16 मई से उक्त नंबर प्लेट लगाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मिथलेश कुमार वर्मा, परिवहन निरीक्षक को दल प्रभारी नियुक्त करते हुए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।
शिविर हेतु सौंपें गए दायित्व
16 मई को जनपद पंचायत अंबिकापुर, आशीष मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर, 17 मई को कलेक्ट्रेट परिसर अंबिकापुर, विष्णु भास्कर, नगर सैनिक, 20 मई को जनपद पंचायत लखनपुर, कुलदीप सिंह, नगर सैनिक, 21 मई को जनपद पंचायत बतौली, अंकित राज, एचएसआरपी ऑपरेटर, 22 मई को जनपद पंचायत सीतापुर राजकिशोर बेक, एचएसआरपी फिट्टर, 23 मई को जनपद पंचायत मैनपाट, सुखी राम, एचएसआरपी ऑपरेटर, 24 मई को प्रतीक्षा बस स्टैण्ड अंबिकापुर, जंगल साय, एचएसआरपी फिट्टर, 26 मई को जिला चिकित्सालय, अंबिकापुर। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंबिकापुर में प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को नियमित एचएसआरपी शिविर आयोजित किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर शिविर में पहुंच कर अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी प्लेट लगवाएं।
