गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं आवेदन निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए बुधवार को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गौरेला के सभा कक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के समस्त प्राचार्यों ने भाग लिया।

जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने प्राचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने आवेदकों को सामान्यतः 30 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने की समय-सीमा का पालन करने पर जोर दिया।

साथ ही समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार कार्रवाई के प्रावधान से अवगत कराया।जिला जन सूचना अधिकारी देवेन्द्र सिरमौर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं निर्धारित समय-सीमा की विस्तृत जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर हरीश शर्मा एवं गिरीश दत्त शर्मा ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

इस दौरान शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उल्लास नोडल अधिकारी आलोक शुक्ला एवं बीआरसी संतोष सोनी सहित जिले के प्राचार्य उपस्थित थे।

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