उदयपुर थाना पुलिस ने 81 मामलों में 30,500 जुर्माना ठोंका    

उदयपुर। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर थाना क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में चलाए गए अभियान के तहत 81 वाहन चालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, और 30 हजार 500 रुपये समन शुल्क वसूला गया। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने के 4 प्रकरण शामिल हैं। न्यायालय में पेश किए इस मामले में एक वाहन चालक पर 10 हजार रुपये जुर्माना और दो वाहन चालकों पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड न्यायालय ने लगाया है। एक मामला न्यायालय में पेश करना शेष है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है।  
जानकारी के मुताबिक, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल ने आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उदयपुर थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह ने यातायात नियमों का पालन वाहन चालक करें, और सड़क हादसों में कमी आए, इस उद्देश्य से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, और प्रथमतया दोपहिया वाहन चालकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। पुलिस टीम ने लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है, और 81 मामले दर्ज करके 30 हजार 500 रुपये समन शुल्क वसूला है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने के 14 प्रकरण, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने के मामले में 15 प्रकरण, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी के 4 प्रकरण व मौके पर वाहनों का कागजात पेश नहीं करने के 48 प्रकरण दर्ज किए हैं।
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शराब पीकर वाहन चलाने पर न्यायालय ने अर्थदंड से किया दण्डित
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 4 प्रकरणÓ दर्ज किए गए हैं। इनमें मोटरसायकल सवार दिनेश पिता बिहारी कंवर 25 वर्ष, निवासी नुनेरा थाना उदयपुर को न्यायालय ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी क्रम में पिकअप चालक रमेश उर्फ शमेश्वर दास पिता प्रभु पनिका 45 वर्ष, निवासी कमलेश्वरपुर मैनपाट व स्कार्पियो वाहन के चालक जयपाल सिंह पिता नन्दलाल पैकरा 38 वर्ष, निवासी ग्राम कोसगा थाना लखनपुर को 11-11 हजार रुपये पृथक-पृथक अर्थदंड से न्यायालय दंडित किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के बाजारपारा निवासी आई-20 कार चालक हिमेश राजवाड़े पिता राम सुन्दर 19 वर्ष के विरूद्ध मामला अभी न्यायालय में पेश करना शेष है।
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बयान
यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। दोपहिया वाहनों के चालक स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहनों के चालक सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। वाहन चलाते समय नशे का सेवन नहीं करें, वाहन से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
शिशिर कांत सिंह, थाना प्रभारी उदयपुर

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