अंबिकापुर। खेत में पानी पटाने के लिए खींचे गए अवैध करंट प्रवाहित विद्युत तार की चपेट में आने से पति-पत्नी की हुई मौत के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने मृतक के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक करीमन गोड़ पिता जागर साय 56 वर्ष एवं उसकी पत्नी दिलकुंवर गोड़ निवासी ग्राम मुड़ेसा अवराडुगू की मृत्यु तरंगित बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई थी। गांधीनगर थाना के सहायक उपनिरीक्षक राकेश मिश्रा ने मर्ग जांच में पाया कि मृतक करीमन गोड़ पड़ोस में रहने वाले रजिन्दर सिंह के यहां से घरेलु उपयोग के नाम पर बिजली तार जोड़ा था, किन्तु इसका उपयोग टुल्लू पम्प से खेत में पानी पटाने के लिए करने लगा। घटना दिनांक 22 जुलाई को शाम करीब 4-5 बजे के बीच मृतक करीमन गोड़ खेत में पानी पटाने के लिए अपने घर से अवैध बिजली तार खींचकर टुल्लू पम्प को जोड़ रहा था, इसी दौरान बिजली करेंट लगने से करीमन गोड़ छटपटाने लगा। पत्नी दिलकुंवर गोड़ अपने पति को बचाने के लिए तार को हटाने लगी, इसी दौरान वह भी बिजली करंट की चपेट में आ गई और दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर मृतक करीमन गोड़ के द्वारा लिए गए बिजली कनेक्शन के संबंध में जानकारी ली तो सामने आया कि घटना दिनांक को जिस बिजली कनेक्शन का उपयोग टुल्लू पम्प चलाने के लिए मृतक किया था, वह अवैध रूप से खींचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी मृतक करीमन गोड़ के विरूद्व धारा 106(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया है।
एक अन्य मामले में दरिमा थाना में मृतक के विरूद्ध केस दर्ज
दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पर्री में भी एक युवक की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि मृतक राधेश्याम राजवाड़े पिता बैगाराम 32 वर्ष घटना दिनांक 2 अगस्त को सुबह 8 बजे खेत की सिंचाई करने के लिए टुल्लू पंप चलाने के उद्देश्य से तार को बिजली के पोल से खींचा था। इस दौरान करेंट के सम्पर्क में आने पर उसे इलाज के लिए होलीक्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण करेंट लगने व हृदयगति रूकना बताया था। पुलिस ने बिजली विभाग लखनपुर के कनिष्ठ अभियंता से जांच रिपोर्ट प्राप्त किया, जिसमें सामने आया कि मृतक राधेश्याम राजवाड़े अवैध रूप से विद्युत पोल से बिजली तार खींचा था, जिसके सम्पर्क में आने से उसकी मौत हो गई। ना पाया गया। पुलिस ने मृतक राधेश्याम राजवाड़े के विरूद्ध धारा 106(1) बीएनएस एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135 का अपराध पंजीबद्ध किया है।

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