अंबिकापुर। सरगुजा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 31.10.2025 में संशोधन करते हुए मानव संसाधन नीति 2018 अनुसार संशोधित विज्ञापन जारी करने छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मानव संसाधन नीति दिनांक 28.07.2018 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियमावली बनाते हुए अंतिम चयन सूची तैयार करने नीति निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता का 65 प्रतिशत, अनुभव अंक 10/15 तथा लिखित, कौशल, साक्षात्कार 20 अंक निर्धारित किया गया था। इसमें संशोधन करते हुए दिनांक 03.06.2019 को आदेश जारी करके बिन्दु क्रमांक (25.1) में संसोधन कर लिखित एवं साक्षात्कार शब्द को विलोपित करते हुए अंतिम चयन सूची तैयार करने हेतु नीति निर्धारित कर आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता अनुभव के अंक कौशल परीक्षा का अंक को जोड़कर अंतिम चयन सूची तैयार किया जाना है। इधर सरगुजा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 31.10.2025 में स्पष्ट रूप से लिखित, कौशल, साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि मानव संसाधन नीति 2018 में संशोधन कर लिखित एवं साक्षात्कार शब्द को विलोपित कर दिया गया है। जारी विज्ञापन दिनांक 31.10.2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ मानव संसाधन नीति 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कई शंका को जन्म देता है। साथ ही विज्ञापन में अन्य त्रुटियां भी हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित न होना, ऐसे पदों पर विज्ञापन जारी करना जिसका भर्ती पूर्व के विज्ञापन से किया गया है और प्रतीक्षा सूची जीवित है तथा एक वर्ष की अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है। संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व जिला अध्यक्ष धनेश प्रताप सिंह ने इस पर विचार करते हुए जारी विज्ञापन दिनांक 31.10.2025 में मानव संसाधान नीति 2018 के अनुसार संसोधन कर संसोधित विज्ञापरी जारी करने का आग्रह किया है।  

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