वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के चंगुल में नाबालिग सहित 18 फंसे
अंबिकापुर। निगरानी शुदा बदमाशों के साथ दोपहिया वाहनों में हथियार लहराते निकले युवाओं की कथित बाइक रैली के मामले में पुलिस ने 18 लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की है। इनमें से दो के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है, इनमें 8 नाबालिग हैं। 8 के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक राशि का बाउंडओवर करने हेतु इस्तगासा पेश किया गया है। विधि से संघर्षरत बालकों एवं उनके स्वजनों को कड़ी समझाइस के साथ आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनके स्वजन के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, साथ ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हेतु पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस टीम इनकी निशानदेही पर 5 मोटरसायकल व घटना के दौरान लहरा रहे चाकू को जप्त की है। आदतन बदमाशों के साथ निकली टोली के बीच से गुड्डू पंडित ने हमें भेजा है, ये मिर्जापुर नहीं है, यहां के बाहुबली हम हैं, जैसा डायलॉग सुनने को मिल रहे थे, जो एक हालीवुड पिक्चर का बताया जा रहा है। मोटरसायकल सवारों के द्वारा हथियार लहराना और होठों के बीच हथियार को दबाकर स्टंट करने से कानून व्यवस्था का भय नहीं होने की बातें हो रही थी। कुछ का चेहरा खुला था, तो कई चेहरे को बांधकर रखे थे।
जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म व फेसबुक के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया था कि थाना कोतवाली अंबिकापुर अंतर्गत करीब 10 से 15 मोटरसायकल में 25 से 30 लोग आपस में मिलकर बाईक रैली निकाले हैं, उनमे से दो लड़के अपने अपने हाथ में चाकु लेकर लहराते हुए आम जनता में भय का वातावरण बना रहे हैं। आम नागरिक दोनों मोटरसायकल सवारों को देखकर भयभीत होकर रोड के किनारे खड़े हो जा रहे हंै। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा पुलिस टीम को वायरल वीडिओ की सत्यता की जांच करने एवं मामले में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए थे। पुलिस टीम द्वारा वायरल वीडिओ की जांच में जुटी तो पता चला कि मोटरसायकल में निगरानी बदमाश अतुल ताम्रकार, सुधांशु राय उर्फ चिनु पंडित 15 अगस्त के दिन थाना अंबिकापुर क्षेत्र में चाकू लहराते हुए मानव जीवन को खतरा में डाल रहे थे, जिससे लोगों में भय का वातावरण बना हुआ था। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस आरोपियों के तलाश में लगी थी। इसी क्रम में पुलिस ने अतुल ताम्रकार पिता बिरजु ताम्रकार 21 वर्ष निवासी केदारपुर पहुना दुकान के पास, चिनु पंडित उर्फ सुधांशु राय पिता नवनीत राय 18 वर्ष निवासी शिवधारी कॉलोनी को हिरासत में लिया और घटना के संबंध में पूछताछ करते हुए इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल एवं चाकू बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। कार्रवाई में थाना कोतवाली से उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, आरक्षक अशोक यादव, अमन पुरी, लालदेव साय, मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, रमेश प्रसाद, वीरेंद्र पैंकरा, अनुज जायसवाल एवं थाना कोतवाली के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।
सीएसपी के नेतृत्व में रात भर चली छापामार कार्रवाई
घटना दिनांक को शहर के भीतरी मार्ग से मोटरसायकलों में सवार युवकों का समूह स्टंट और हुल्लड़ मचाते महामाया मंदिर प्रवेश द्वार से रिंग रोड की ओर रूख किया था। इनके द्वारा उतावलेपन में अपनी दोपहिया वाहन को कुछ ऐसे चलाया जा रहा था, जिससे मार्ग से आने-जाने वाले लोग दहशत में रहे और दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अफसरों तक जब यह वीडियो विभिन्न माध्यमों से पहुंचा, तो उन्होंने बदमाशों की पहचान करने की हिदायत देते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करने निर्देशित किया था। नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में वायरल वीडियो में शामिल लोगों की पहचान शुरू हुई, तो सामने आया कि खतरनाक तरीके से शहर के बीच से निकले युवकों के समूह में निगरानी बदमाश अतुल ताम्रकार, चीनू पंडित भी शामिल हैं, जो खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे। रातभर चली छापामार कार्रवाई के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन के लिए पत्राचार
फोटो
ट्रैफिक व्यवस्था को धत्ता बताते हुए और चौक में लगे सिग्नल व्यवस्था को ताक में रखकर बिना हेलमेट, बिना नंबर के मोटरसायकल को चलाने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के विरूद्ध धारा 281,125 (ए) बीएनएस एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 123,184 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस टीम ने अक्षत अग्रवाल पिता दीपक अग्रवाल 25 वर्ष निवासी महामाया रोड बीएसएनएल टॉवर के पास, समीर गुप्ता पिता राकेश गुप्ता 18 वर्ष निवासी सत्तीपारा रानी सती मंदिर के पास, नेहिल कार राजवाड़े पिता अनिल 19 वर्ष, रोशन असावर पिता राजू असावर 19 वर्ष व निशांत नगेशिया पिता योगेश नगेशिया 19 वर्ष तीनों निवासी प्रतापपुर नाका सहेली गली, आकाश झारिया पिता सुनिल झारिया 19 वर्ष निवासी मिशन चौक च्वाइस सेंटर के पास, जय किशन दास पिता मेवा दास 21 वर्ष निवासी सत्तीपारा देवान तालाब के पास, रोहित केडिया पिता बसंत केडिया 22 वर्ष निवासी मिशन चौक हरि डी.जे. गली को पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफतार कर धारा 126,135 बीएनएसएस का इस्तगासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष अधिकाधिक राशि का बाउण्ड ओव्हर कर प्रतिबंधित करने अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया है। इनके पास से कुल 5 मोटरसायकल जप्त किया गया है। 8 विधि से संघर्षरत बालकों के स्वजनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ लाइसेंस निलंबन के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

Spread the love