दो महिलाओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया
अंबिकापुर। जातिगत गाली-गलौज करके जान से मारने की धमकी देने के दो मामलों में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है।
जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया 19 अगस्त को थाना लुण्ड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत के शासकीय भूमि, ग्राम बकनाकला (सेमरपारा) टोप्पो लाइन जंगल एवं ग्राम बकनाकला के वन अधिकार के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि में लुरकु राम की सहमति से ग्रामवासियों के द्वारा पौधारोपण करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव 16 अगस्त को पारित किया गया था। यहां लगभग 2500 नग पौधा रोपण किया जा रहा था, उसी समय सकीर पिता हनीफ, जीसान पिता सकीर, शब्बीर पिता नसीर, नसीम पिता शब्बीर सभी निवासी ग्राम बकनाकला के द्वारा ग्रामीणों से गाली-गलौज एवं जातिसूचक अपशब्द कहते हुए अपने कब्जे की भूमि में पेड़ लगाने की बात कहते हुए पेड़ को उखाड़कर फेंक देने व जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा उक्त पौधों को उखाड़कर फंेक दिया गया। दूसरे मामले में अन्य महिला ने 19 अगस्त को ही रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 17 अगस्त को वह स्वयं और गांव के अन्य लोग सेमेरपारा में बकरी चराने गए थे, उसी समय जीसान अंसारी पिता सकीर अंसारी निवासी ग्राम बकनाकला मौके पर आया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक अपमानजनक शब्द बोलते हुए अपने कब्जे की जमीन में पौधा लगाने की बात कहकर जान से मारने की धमकी दिया है। दोनों मामले को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में थाना लुण्ड्रा की पुलिस टीम ने आरोपियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पहले प्रकरण में थाना लुण्ड्रा में धारा 296, 351(3) बी.एन.एस. एवं 3(2)(1) एसटी, एससी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, दूसरे प्रकरण में थाना लुण्ड्रा में धारा 296, 351(3) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोनों मामलों में आरोपी घटना दिनांक से फरार हंै, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

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