पुत्री की रिपोर्ट पर राजपुर थाने में पुलिस ने किया केस दर्ज
अंबिकापुर। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बघिमा में स्थित मृत पिता और चाचा की संपत्ति को विधि विरूद्ध तरीके से सहमति पत्र का निष्पादन करके चूना पत्थर उत्खनन का पट्टा प्राप्त करने का आरोप स्वजन ने लगाया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 340(2) का मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम बघिमा निवासी झाड़ी की पुत्री बृहस्पति ने पुलिस को बताया है कि मृतक झाडी और खरीदू दोनों भाई हैं। दोनों भाईयों के सम्मिलित खाता की भूमि ग्राम बघिमा में खसरा नंबर 788, 789, 790, 791, 792, रकबा क्रमश: 0.160, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.1740 हेक्टेयर है। पिता झाड़ी की मृत्यु 26.11.2019 को हो गई है। इनके नाम की भूमि के सहमति पत्र का निष्पादन 26.06.2023 को मेसर्स विजय कुमार अग्रवाल पिता रामनिवास अग्रवाल, निवासी कुण्डला सिटी अंबिकापुर के द्वारा कराते हुए चुना पत्थर उत्खनन के लिए पट्टा प्राप्त किया है। प्रश्न यह उठता है कि, बृहस्पति के पिता झाड़ी की मृत्यु 26.11.2019 को हो चुकी है, ऐसी स्थिति में विजय कुमार अग्रवाल के द्वारा उक्त भूमि का 26.06.2023 के सहमति पत्र का निष्पादन कराते हुए कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समक्ष चुना पत्थर उत्खनन के लिए पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहमति पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा निशान लगाकर कूटरचित दस्तावेज का निष्पादन विधि विरुद्ध तरीके से कराने का आरोप मृतक की पुत्री ने लगाया है। उक्त भूमि में चूना पत्थर उत्खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए 23.10.2024 को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से गौण खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर उत्खनन के पट्ट्टा हेतु पत्र जारी किया गया है। मृतक की पुत्र ने चुना पत्थर के लिए पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। विजय कुमार अग्रवाल के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340(2) का मामला कायम किया है।
