सह प्रभारी उप पंजीयक निलंबितफोटो-निलम्बन का मोनो   बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम भेसकी में फर्जी तरीके से भूमि बिक्री एवं पहाड़ी कोरवा के मृत्यु के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार को निलंबित कर दिया है।जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार के द्वारा ग्राम भेसकी निवासी जुबारो की जमीन का क्रेता शिवाराम के मध्य पंजीकृत विक्रयनामा निष्पादित किया गया। सह खातेदार की भूमि होने के कारण पंजीयक द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर विचार-विमर्श के बिना पंजीयन नहीं किया जा सकता है। विक्रेता पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और कलेक्टर सरगुजा के आदेश के द्वारा पहाड़ी कोरवा, पण्डो, मझवार तथा मांझी जनजाति की भूमि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जुबारो की जमीन को क्रेता एवं अन्य के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को छलपूर्वक एवं धोखाधड़ी कर संगठित अपराध किया जाना पाया गया है। तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक यशवंत कुमार के द्वारा उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) (ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपूर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।