8 मई को होना था विवाह, वर पक्ष के द्वारा शादी से इंकार करने पर वधु पक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी
अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण को गांव के ही एक व्यक्ति ने लड़की का शादी करने पर गला काटकर मार देने की धमकी दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
ग्राम अनिरुद्धपुर निवासी रामस्वरुप सिंह पिता स्व. मिठु सिंह 56 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि उसकी लड़की का शादी 08 मई को रीति-रिवाज के अनुसार होना तय हुआ था। पूरा परिवार विवाह की तैयारियों में लगा था। 30 अप्रैल को शादी की तैयारी के काम से वह रामचन्द्रपुर जा रहा था। इसी दौरान हाईस्कूल बंधा के पास मुख्य मार्ग में रामचन्द्रपुर के तरफ से आशिफ अंसारी आवेश में आया और जातिगत गाली देकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लड़की का शादी केरवाशीला में करने पर गला काटकर टुकड़ा-टुकड़ा कर देने और होने वाले दामाद को भी जान से मारकर फेंक देने की धमकी देने लगा। आशिफ अंसारी के द्वारा दी गई धमकी के कारण वर पक्ष ने शादी करने से भी साफ इन्कार कर दिया, जिससे लड़की पक्ष को सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ रहा है। घटना से पूरा परिवार संशय में है। रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3-1 (आरएस), भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 296, 351(3) का मामला दर्ज कर लिया है।
