गांधीनगर पुलिस ने पति, सास, ननद, ननदोई सहित 5 लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया
अंबिकापुर। कार खरीदने के लिए 05 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता से गाली-गलौज और मारपीट करते हुए शारीरिक, मानसिक रुप से प्रताड़ना देने के मामले में गांधीनगर थाना पुलिस ने पति, सास सहित पांच लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।
अनुपपुर मध्य प्रदेश के ग्राम ठूठी थाना भालूमाडा की ज्योति तिवारी 25 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि उसका विवाह राजेन्द्रनगर गांधीनगर अंबिकापुर निवासी रविशंकर तिवारी पिता स्वर्गीय कृपाशंकर तिवारी से 29 नवम्बर 2021 को हुआ था। शादी के समय पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 51 हजार रुपये नगद के अलावा सोने के जेवर सहित घरेलू उपयोग का सामान दिया था। ससुराल में पति, सास पुष्पलता तिवारी के अलावा दो ननद व ननदोई मनीष आर्या रहते हंै। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो पति, सास, दोनों ननद व ननदोई ने दहेज में कुछ भी नहीं देने की बात कहते हुए कार खरीदने के लिए 05 लाख रुपये मायके से मांगकर लाने कहा। विवाहिता का आरोप है कि जब वह रुपये मांगने से इन्कार की तो सभी मिलकर गालीगलौज, मारपीट करते हुए शारीरिक, मानसिक रुप से उसे प्रताड़ित करने लगे। इन्होंने धमकी दी कि जब तक 05 लाख रुपये कार खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, चैन से नहीं रहने देंगे। इसकी जानकारी मायके पक्ष को मिलने पर उन्होंने समझाइश दी लेकिन बात नहीं बनी। 19 जनवरी 2023 को दोपहर लगभग 01 बजे सभी उसे ससुराल घर से बाहर निकाल दिए और दोबारा लौट कर आने पर जान से मार देने की धमकी दी। गर्भावस्था में वह अपने मायके आकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद भी वे प्रयासरत रहे कि बात बन जाए, लेकिन ससुराल पक्ष का सकारात्मक रवैया सामने नहीं आया। विवाहिता ने महिला थाना अनुपपुर पहुंच कर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 498 ए, 294, 506, 34 व 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मामला दर्ज किया था। मामला अंबिकापुर का होने के कारण केस डायरी गांधीनगर थाना पुलिस को प्रेषित की गई है, जिस पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

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