धमतरी । कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों खनिज अमला द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्राम कुंडेल में अवैध रेत भण्डारण में एक जेसीबी मशीन (टायर माउंटेड), ग्राम डाभा से अवैध रेत उत्खनन में एक जेसीबी चैन माउंटेड मशीन, ग्राम कोकड़ी से अवैध रेत भण्डारण में एक जेसीबी मशीन (टायर माउंटेड) तथा एक हाईवा, ग्राम देवपुर से अवैध रेत उत्खनन में 2 चैन माउंटेड मशीन जब्त किया गया।

उन्होंने बताया कि सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाएगी। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध इसी तरह का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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